Haryana Birth Certificate : हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आ रही अड़चनों को सरकार दूर करने का काम कर रही है। बता दे कि नायब सिंह सैनी सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने की समय-सीमा को 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। वहीँ इस प्रक्रिया के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान होगा साथ ही जल्दबाजी में काम करने कि जरूरत नहीं पड़ेगी।
अधिकारियों को पत्र जारी
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि पहले यह अवधि काफी सीमित थी, जिससे कई परिवारों को बच्चे का नाम प्रमाण पत्र में दर्ज न हो पाने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब नगर निगम की पहल पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।
जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन दर्ज होंगें दस्तावेज
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदनकर्ता को संबंधित नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ
निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- बच्चे का बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान संबंधी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड)
- माता-पिता की पहचान की प्रतिलिपि
- नाम जोड़ने का अनुरोध पत्र
इसके अलावा, 75 रुपये की सरकारी फीस भी जमा करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद लगभग एक महीने के भीतर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।