Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 1984 दंगों पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देगी। इसके अलावा 9 साल से पेंडिंग हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी से जॉन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब टीचर कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। पंजाब ग्राम शामालात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है।
- अब टीचर्स कोई भी स्कूल चुन सकेंगे
- 1984 दंगों के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी
- सभी ओवर टाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे
- सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम मिलेगा
- विकास कार्यों के लिए जमीन देने के नियम बदले
: कर्मचारियों को हर महीने 19,900 रुपये हर दिन 76 रुपए या हर घंटे क रुपये मिलेगे। लेवल 2 वालो को महीने के 23-400 रुपये दिन के 900 रुपये या घंटे के 113 रुपये मिलेगे। लेन-3 वालों को महीने के 24100 रुपए बित्र के बटर रुपये वा घंटे के 15 रुपये मिलोगे।Haryana News
Cabinet बैठक में सरकार ने विकास के कामों के लिए लोगों से जमाने के लिए में सोधर को मंजूरी दी है। अद्य अगर कोई जमीन मलिक अपनी जमीन सरकारको तो वह खुद या किसी और के जरिए ऑनलाइन पेटल पर अपनी हामी ये सकता है। अगर वह सभी पूरी करता है तो उसकी सहमति को होगा
गाव में कब्जाधारकों को मिलेगा मालिकाना हक Haryana News
सीएम सैनी ने बताया कि बैठक में 14 मुद्दों पर बात हुई। बैठक में यह लिया गया कि गांवों में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है. उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार डोज से सर्वे कराकर कानूनी तौर पर उन्हें मालिक
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में इतनी बढ़ोतरी Haryana News
श्रेणी-तीन
लेवल वालों को महीने के 6.250 रुपार दिन के 625 रुपये या पटे के 18 रुपये मिलेती। लेवल-2 वालों को महीने के 19:800 रुपये दिल के रुपये या घंटे के रुपये मिलेले वालों को के 20450 रुपये दिन के रुपए या घंटे के रुपये मिलोगे। ये वृद्धि जारी 25 से प्रभावी होगी।
कारखानों में मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे Haryana News
मुख्यम्धी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मजदूरों की मलाई और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कारखान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। अब कारखानों को हर मजदूर को नैकरी देते समय नियुक्ति पत्र देब जरूरी होगा। उद्योगों में महिलाओं की मामोदरी बढ़ाने के लिए भी नियम बनाए गए है। फैसला
दो शहीदों के परिवारों को नौकरी मिलेगी
मुख्यतया कि जे सैनिक युद्ध में शहीद हो गए है, उन परिवार वालों को नौकरी देने के नियम में सरकार ने दोनो है। पहले जिनक के परिवार को तीन साल के अदर को नौकरी देने की मजूरी है।