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क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल
सरकार के द्वारा यह विधेयक उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया गया है जो आसान कमाई का लालच देकर युवाओं को अपना लत लगा देते हैं और फिर युवा कर्ज के जाल में फंसा जाते हैं। कई बार तो इसके वजह से गेमिंग डिसऑर्डर की बीमारी भी हो जाती है इसके चपेट में अभी तक लाखों युवा आ चुके हैं।
भारत और विदेशों से संचालित सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर इसे लागू किया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसका प्रचार प्रसार और वृत्तीय लेनदेन भी अवैध माना जाएगा। एक केंद्रीय नियामक संस्था गेम्स के लिए श्रेणी तय करेगी और सभी गेमिंग कंपनियों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा इसके साथ शिकायतों का सुनवाई और समाधान भी इस प्राधिकरण के तहत किया जाएगा।
जुर्माना और सजा का होगा प्रावधान
मनी गेम्स चलाने पर 3 साल की जय और एक करोड रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।अवैध विज्ञापन देने पर 2 साल की सजा और 50 लख रुपए तक का जुर्माना होगा वहीं बार-बार अगर आप यह अपराध दोहराते हैं तो 5 साल की जय और 2 करोड़ का जुर्माना होगा। अब ऐसे मामलों में दोषियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
