Archive Notice: This article was originally published on 31 जुलाई 2022.
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झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं एवं अजमेर विधुत विभाग के अधिकारियों को लोक अदालत की पवित्र भावनाओं को साकार करने के लिए जुलाई महीने में 4 विशेष लोक अदालत आयोजित कर आपसी समझाइश व परिचर्चा करने के लिए अवसर देकर अनूठी पहल की शुरुआत की है । जिसका सुखद पहलू ये रहा कि विधुत विभाग से सम्बंधित वर्षो से लम्बित चले आ रहे प्रकरणों का उपभोक्ताओं व विधुत विभाग के अधिशाषी अधिकारी अमरसिंह, अशोक कुमार एवं विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से निपटाये है। जिसमें विधुत विभाग ने 413 उपभोक्ताओं को 40 लाख रुपये की विशेष रूप से बड़ी राहत देते हुए 1 करोड़ रुपये के प्रकरणों को निस्तारित करवाया है। विशेष लोक अदालत में अन्तिम रूप से निस्तारित प्रकरणों के अवार्ड (पंचाट) को उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष महेन्द्र कुमार शर्मा व सदस्य मनोज कुमार मील, नीतू सैनी ने पारित किये।

उपभोक्ता आयोग की विशेष लोक अदालत में पुराने प्रकरणों का निपटारा होने से उपभोक्ताओं को वर्षों बाद विधुत कनेक्शन करवाने का अधिकार मिला वहीं पुराने प्रकरणों में ब्याज,एलपीएस इत्यादि की सम्पूर्ण छूट के साथ ही विधुत कनेक्शन के 12 महीनों के वास्तविक उपभोग राशि को भी आगामी विधुत बिलों में समायोजित किये जाने का विशेष परिलाभ उपभोक्ताओं को विधुत विभाग से दिलाया गया है।

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