Archive Notice: This article was originally published on 19 मई 2022.
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तीन लाख रूपए का जुर्माना भी लगाय 3 लाख का लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का महत्वपूर्ण फैसला

झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा, सदस्य मनोज मील व नीतू सैनी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में झुंझुनूं जिले की सूरजगढ़ तहसील के गांव भोजा का बास के रहने वाले परिवादी सुरेन्द्र सिंह के परिवाद की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि विपक्षी राजेश मोटर्स 7 दिवस में परिवादी के वाहन का इंजन बदल कर दे अन्यथा परिवादी के वाहन के मडल का नया वाहन दे। नया वाहन नहीं देने पर वाहन की कीमत 24 लाख 50 हजार रुपये एवं इस राशि पर दिनांक 24 दिसम्बर 2019 से रकम अदायगी तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकायेगा। साथ ही परिवादी को मानसिक सन्ताप के पेटे समग्र रूप से 3 लाख रुपये और 5500 रुपये परिवाद व्यय के रूप में परिवादी सुरेन्द्र सिंह को विपक्षी राजेश मोटर्स द्वारा चुकाया जाये।

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