Archive Notice: This article was originally published on 6 जुलाई 2022.
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चूरू, श्रम कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विभिन्न श्रम अधिनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेका श्रमिकों को नियोजित करने से पूर्व ठेका श्रम अधिनियम 1970 की धारा 7.9 के नियम (क) (ख) में प्रधान नियोजक के रूप में आपके अथवा आपके अधीन खण्ड कार्यालयों जिनके द्वारा कार्य आवंटन किया जाता है, को ठेका श्रम के अन्तर्गत पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाया जाना आवश्यक है एवं कार्य में प्रतिभागी संस्थानों/कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा ठेका श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 की उपधारा (1) अन्तर्गत अनुज्ञापन (लाईसेन्स) जारी करवाया जाना आवश्यक है। कार्यालयों द्वारा ठेका श्रम अधिनियम 1970 प्रधान नियोक्ता का पंजीयन जारी करवाये बिना ही एवं कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा ठेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत अनज्ञापन जारी करवाये बिना ही कार्य आवंटन करना, ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। उन्होंने कहा है कि ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अन्तर्गत आवंटित कार्य में ठेका श्रम अधिनियम 1970 प्रधान नियोजक पंजीयन व ठेकदारों के अनुज्ञापन पत्र की सुनिश्चिता व विभिन्न श्रम अधिनियमों की अनुपालना किये जाने से पूर्व किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को कार्य आवंटन व भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाए अन्यथा ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों की अवहेलना की उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

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