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झुंझुनू खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के गेहूं के कमीशन के पुनर्भरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा 2 रूपये प्रति किलो की दर से अग्रिम राशि जमा करवाकर गेहूं का उठाव किया गया है, वे कार्यालय में व्यक्तिशः सम्पर्क कर व निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर बैंक शाखा का नाम एवं खाता संख्या, बैंक का आईएफएससी कोड, कैन्सिल चैक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, दूरभाष नं. एवं पोस मशीन संख्या का अपडेशन करवायें। उन्होंने बताया कि कमीशन का पुनर्भरण आवंटित मात्रा के अुनसार न होकर पॉस मशीन के द्वारा वितरित की गई मात्रा को वितरण का आधार मानकर किया जायेगा।
