Archive Notice: This article was originally published on 5 मार्च 2019.
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जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को जिले विभिन्न अवसरों पर होने वाले दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि आयुध अधिनियम 1959 सपठित आयुध नियम 2016 के प्रावधानों में शस्त्र अनुज्ञापत्र किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा आत्मरक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। ऎसे शस्त्रों का विवाह उत्सवों, समारोहों एवं अन्य अवसरों पर प्रदर्शन या दुरुपयोग किया जाना गलत है। इसी प्रकार आयुध अधिनियम 1959 की धारा 24 क व धाा 24 ख में प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में भी आग्नेयास्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित है। निर्देश में कहा गया है कि इन कृत्यों से प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने की कार्यवाही करें। किसी विवाह या अन्य अवसर पर प्रावधानों का उल्लंघन होने पर समुचित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। जिला मजिस्ट्रेट ने इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

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