Archive Notice: This article was originally published on 14 नवम्बर 2022.
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झुंझुनू, राजस्थान हाई कोर्ट ने चिड़ावा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र बृजलालपुरा में कार्यरत एएनएम के बायतु, बाड़मेर ट्रांसफर करने के मामले में रोक लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2022 के आदेश के उपकेन्द्र बृजलालपुरा में कार्यरत एएनएम उबिता कुमारी का जिले से लम्बी दूरी पर बायतु ,बाड़मेर के उपकेन्द्र पर ट्रांसफर कर दिया जिससे व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, सुनवाई के बाद अधिकरण से राहत नही मिलने पर प्रार्थीया ने एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला के जरिये हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी। बहस में एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला ने कहा कि निदेशालय से जारी ट्रांसफर आदेश से अपीलार्थी प्रभावित है। आदेश विवादास्पद, नियम विरुद्ध, राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण व बिना मस्तिष्क लागू किये 600 किमी लम्बी दूरी पर बाड़मेर जिले में किया गया है। बहस में न्यायालय से लम्बी दूरी पर किये गए ट्रांसफर आदेश पर प्रार्थीया के संबंध में रोक लगाने की विनम्र प्रार्थना की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने याचिका में उठाये गए बिंदुओं पर व प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद राहत देते हुए प्रार्थीया के ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए यथावत रखे जाने के आदेश जारी कर मेडिकल विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।

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