Archive Notice: This article was originally published on 3 मई 2022.
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सीकर, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा एवं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम की अनुपालना में अब जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्रा बनवाने के लिए परिवार का जन आधार, जन आधार नामांकन रसीद को अनिवार्य किया गया है। यह राजस्थान के मूल निवासियों पर ही लागू होगा। इस संबंध में मुख्य रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने निर्देश जारी किए है । मुख्यमंत्राी ने वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा में इसका उल्लेख किया था। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी धोद भागचन्द खारिया ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रा बनवाते समय परिवार का जनआधार अथवा जन आधार नामाकंन की रसीद ली जायेगी तथा विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वर एवं वधु के परिवार का जन आधार अथवा जन आधार नामांकन की रसीद ली जायेगी।

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