Archive Notice: This article was originally published on 21 मई 2019.
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झुंझुनू जिला कलक्टर रवि जैन ने संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग व नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया है कि फल-सब्जी एवं अन्य वस्तुओं के ठेलाधारक विक्रेताओं द्वारा की जा रही पशु क्रूरता को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। जैन ने बताया कि यह देखने में आया है कि झुंझुनूं रोड नम्बर 1 एवं मण्डावा मोड़ से कृषि उपज मण्डी के मुख्य गेट तक फल एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा ठेलों में फल एवं सब्जी बेचते समय सुबह से रात्रि तक गधों एवं खच्चरों को ठेलों से जोड़कर रखा जाता है। ऎसी स्थिति जिले के नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी जाती है। ठेलाधारकों का यह कृत्य पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। जैन ने निर्देश दिये हैं कि पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करे कि फल-सब्जी एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री के समय विक्रेताओं द्वारा गधों एवं खच्चरों को ठेलों से जोड़ कर न रखा जाए। पशुपालन विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा ठेलाधारकों को पाबन्द किया जाए कि वे पशुओं को ठेलों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि इसके उपरान्त भी ठेलाधारकों द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।

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