Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
चूरू जिले में स्थित सभी निजी एवं सार्वजनिक कुओं का सर्वेक्षण कर उन पर बाउंड्री वाल बनाई जाएगी। जिला कलक्टर संदेश नायक ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त तहसीलदारों एवं नगर निकाय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि सभी सार्वजनिक कुओं के संबंध में सर्वेक्षण कर बिना बाउंड्री वाल के कुएं चिन्हित किए जाएं तथा उनकी बाउंड्री वाल का निर्माण किसी सरकारी योजना से कराएं। निजी कुआें के संबंध में ग्राम सभाओं एवं पटवारियों के जरिए उनके खातेदारों को सूचित किया जाए कि उनके बिना बाउंड्री वाल के कुएं से यदि कोई आकस्मिक हादसा हो जाता है तो उसके लिए वे व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी रहेंगे। यह आईपीसी की धारा 336 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा है कि निजी कुआं मालिकों को प्रेरित करें कि वे अपने कुएं पर बाउंड्री वाल का अविलंब निर्माण कराएं।
