Archive Notice: This article was originally published on 14 मार्च 2019.
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झुंझुनू जिला मजिस्टे्रट रवि जैन ने एक आदेश जारी कर, जिले में लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने तथा जिले के सभी मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित पुलिस थानों में जमा करवाये जाने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, बैंक के सुरक्षा गार्ड, राज्य तथा केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं हाेंगे, जो कि कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हों अथवा जिन्हें पृथक से अनुमति प्रदान की गई हो। आदेशानुसार जिला झुन्झनू के समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्रों को तत्काल सम्बन्धित थाने में जमा करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। इस आदेश की अवमानना करने वाले श़स्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसका पूर्ण वैधानिक दायित्व सम्बन्धित शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी का होगा।

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