Rajasthan: राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर आ रही है। बता दे कि प्रदेश में भजनलाल सरकार 24 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। जानकारी के लिए बता दे कि सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार बिल लाने जा रही है। वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 की जगह राज्य सरकार नए बिल की तैयारी कर रही है. इसे लेकर 5 सदस्यों की समिति गठित की गई है.
पांच सदस्यीय समिति का गठन
जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 की जगह राज्य सरकार द्वारा नया सहकारी अधिनियम लाने कि तैयारी कर रही है. बता दे कि इस संबंध में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था. कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आन्दोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन किया गया. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नए ‘को-ऑपरेटिव कोड’ का मसौदा तैयार किया था.Rajasthan
प्रस्तावित अधिनियम में ये प्रावधान
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि नए अधिनियम में सहकारी समितियों और सदस्यों के उत्पाद अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी विक्रय किए जाने की छूट दी जाएगी. Rajasthan