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Rajasthan Electricity Connection: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, आयोग ने जारी किया ये नया आदेश

Rajasthan Electricity Connection : रास्जथान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी के लिए बता दे कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन पांच साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन दो साल तक पुन: जुड़ सकेंगे।

नई व्यवस्था से लोगों को मिलेगी राहत

जानकारी के लिए बता दे कि जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंता नई व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी बता रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मेटर्स रेगुलेशंस-2021 में द्वितीय संशोधन आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही डिस्कॉम प्रबंधन भी फील्ड इंजीनियरों को आदेश जारी करेगा।Electricity Connection

इस नई शर्त का भी रखें ध्यान

मिली जानकारी के मुताबिक बता दे कि कटे हुए कनेक्शन को पुन: जोड़ने की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर हट गया है, तो उसे दोबारा लगाने का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना होगा। ऐसे में यह शर्त उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है।Electricity Connection

बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

जानकारी के लिए बता दे कि संशोधन आदेश में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन (जैसे फैक्टरी, हॉस्टल, मॉल और दुकान) के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। इससे अब शुल्क को लेकर फील्ड इंजीनियरों और डिस्कॉम प्रबंधन के बीच अनावश्यक पत्राचार बंद होगा और आवेदकों को बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।