Rajasthan News : राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि राजस्थान सरकार ने सभी विभागों के लिए जरूरी निदेश जारी हुए है। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return) भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। यह नियम राज्य सरकार तथा उसके नियंत्रण वाले सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं औरउपक्रमों पर लागू होगा।
1 से 31 जनवरी तक भरना अनिवार्य
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण
1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच
SSO पोर्टल या राजकाज 2.0 पोर्टल पर
ऑनलाइन भरना अनिवार्य किया गया है।
कहां भरना होगा विवरण
कर्मचारी निम्न पोर्टलों के माध्यम से संपत्ति विवरण दर्ज कर सकते हैं:
- SSO Portal
- e-Rajkaaj 2.0 Portal
जानकारी नहीं दी तो होगी सख्त कार्रवाई
कार्मिक विभाग की शासन सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने बताया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा गया, तो—
- विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी
- वेतन वृद्धि रोकी जाएगी
- पदोन्नति से संबंधित कार्यवाही बाधित होगी
सभी विभागों को निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समय पर संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें।