Rajasthan Anti Conversion Law: राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि प्रदेश में जबरन धर्मांतरण (Forced Conversion) पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान विधानसभा से पारित ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक–2025’ को अब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagade) ने अपनी मंज़ूरी दे दी है. नए कानून के तहद जुर्माने के साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
जानकारी के लिए बता दे कि प्रदेश में नए कानून पर राज्यपाल की मुहर लगते ही, यह बिल (Bill) अब एक कड़े कानून (Law) में बदल गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में जबरदस्ती या धोखाधड़ी से कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी.
₹50 लाख का जुर्माना और उम्र कैद
जानकारी के लिए बता दे कि नए कानून के तहद अब जबरदस्ती धर्मांतरण कि गतिविधियों पर रोक लगने वाली है। बता दे कि सरकार के इस कानून से सजा के साथ भारी जुर्माने का प्रावधान है। बता दे कि सामान्य जबरन धर्मांतरण के मामले में दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की जेल और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, सामूहिक/संस्थागत धर्म परिवर्तन के केस में जुर्माने की राशि ₹50 लाख तक जा सकती है, और उम्र कैद (Life Imprisonment) तक की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है.
इस वजह से पड़ी कानून कि जरूरत
जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान में धर्मांतरण का विषय पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। विधानसभा ने यह धर्मांतरण विरोधी बिल पिछले मानसून सत्र में पारित किया था. बिल पारित होने के दौरान सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सवाल भी उठाए थे कि “ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं कि इस तरह का सख्त कानून तुरंत लाने की ज़रूरत पड़ गई?”Rajasthan Anti Conversion Law
हालांकि, विधेयक पारित होने के बाद ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ आदिवासी क्षेत्रों से धर्म परिवर्तन की कई खबरें सामने आई थीं, जिसने इन सवालों को दरकिनार कर दिया और कानून की जरूरत पर मुहर लगा दी. अब ऐसी गतिविधियों पर सरकार कि पूरी तरह से नजर रहेगी साथ ही कठोर सजा भी दी जायगी।Rajasthan Anti Conversion Law