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Property Registry : राजस्थान में जमीन खरीदने के वालो लिए बड़ा अपडेट, अब ऐसे होगी प्लॉट की रजिस्ट्री, आज से बदल गए नियम

Rajasthan Property Registry Rule Changed : राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि प्रदेश में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत, सोसायटी लीज पर आधारित सभी प्लॉट का रजिस्ट्रेशन जरूरी तौर पर 90A अप्रूवल से जोड़ दिया गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी सोसायटी लीज प्लॉट का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा, जब तक उसे लैंड रूल्स के तहत कन्वर्जन और 90A ऑर्डर अप्रूव्ड न मिल जाए.

सरकार ने जारी किया ये निर्देश

सरकार ने रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि बिना 90A ऑर्डर के कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार न किया जाए. इससे उन कॉलोनियों और सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रुक जाएगा जिनका कन्वर्जन पेंडिंग है. अब किसी भी प्लॉट के लिए यह पक्का करना ज़रूरी होगा कि उस जमीन को खेती से रिहायशी या किसी और इस्तेमाल में बदलने का कानूनी प्रोसेस पूरा हो गया हो. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि डिजिटल इंटीग्रेशन जितना तेज और बेहतर होगा, इस बदलाव का असर उतना ही आसान होगा. नहीं तो, शुरुआती महीनों में शिकायतें और टेक्निकल देरी बढ़ सकती है.Property Registry Rule

जानिए नए कानून के बारे में

90ए राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम का वह प्रावधान है जो बताता है कि भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए सरकार की औपचारिक अनुमति अनिवार्य है. यही आदेश यह कानूनी रूप से प्रमाणित करता है कि भूखंड आवासीय उपयोग के लिए मान्य है. इस आदेश के बाद ही कॉलोनी निर्माण, पट्टा जारी करना, म्यूटेशन और अंत में रजिस्ट्री आगे बढ़ सकती है.

किस-किस पर पड़ेगा आसर
इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने सोसायटी लीज के आधार पर प्लॉट खरीदे हैं लेकिन जिनका लैंड कन्वर्ज़न अभी तक पूरा नहीं हुआ है. अब वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी अनिश्चित स्थिति में फंसी रहेगी. दूसरी ओर, लीगल कन्वर्ज़न वाली कॉलोनियों और प्रोजेक्ट्स को इसका सीधा फायदा होगा क्योंकि खरीदार अब सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो पूरी तरह से लीगल माने जाएंगे.Property Registry Rule

रजिस्ट्री कार्यालयों को करना होगा हर दस्तवेज का डिजिटल सत्यापन

नए सिस्टम के लागू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं. रजिस्ट्री ऑफिस को अब हर डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरिफाई करना होगा और 90A पोर्टल से मैच किए बिना कोई भी रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. इस सिस्टम को असरदार बनाने के लिए लोकल बॉडी, तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत होगी.