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Rajasthan News : राजस्थान में दो नए अध्यादेश लागू, बाल श्रम और महिला श्रमिकों समेत हुए ये बड़े बदलाव

Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि प्रदेश में में दो नए अध्यादेशों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दी है। जानकारी के लिए बता दे कि बालकों और महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार नया कानून भी बनाने वाली है लेकिन इससे पहले अध्यादेश लाकर उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ये अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र में बदलाव Rajasthan News

राज्य सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया है। अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। साथ ही रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष तय थी। इन संशोधनों से बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उचित अवसर मिल सकेंगे।


श्रमिकों कि दैनिक कार्य अवधि में बढ़ोतरी Rajasthan News

इसी अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। पहले अधिकतम 9 घंटे कार्य करने की सीमा तय थी जिसे अब बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। साथ ही ओवरटाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटों तक बढ़ाया गया है। इससे दोहरे फायदे होंगे।

दुकानों और व्यापारिक संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और श्रमिकों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।
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महिला श्रमिकों को नए अध्यादेश से मिलेंगे कई फायदे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 का भी अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इनमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान भी जोड़े गए है।