Posted inSikar News (सीकर समाचार)

प्रतिष्ठान, आवास, दुकान के पानी का निस्तारण सड़क पर करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

खिलाफ वाद दायर करवाया जायेगा

सीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीशाषी अभियन्ता खण्ड प्रथम सीकर महेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर का कोई भी नागरिक अपने प्रतिष्ठान, आवास, दुकान के पानी का निस्तारण सड़क पर करेगा या सड़क किनारे मिट्टी, मलबा आदि जमा कर वर्षा पानी के सड़क से निष्कासन को बाधित करेगा तथा सड़क भूमि में स्थाई, अस्थाई निर्माण कर सड़क के पानी की निकासी, सड़क को क्षति, आवागमन को बाधित करने का असुविधाजनक कार्य करेगा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 एवं 432 के तहत दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से कहा है कि कोई भी इस तरह का कृत्य नहीं करें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध वर्णित धाराओं के तहत न्यायालय में उसके खिलाफ वाद दायर करवाया जायेगा।