सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के निर्देशानुसार जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल यादव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि श्रमिकों को दोपहर की तपिश से बचाया जा सके।
नए आदेश के अनुसार, नरेगा के तहत कार्य अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अप्रेल मंगलवार से लागू होकर 15 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान मेट द्वारा उपस्थिति मस्टररोल में अंकित की जाएगी, जबकि दोपहर 1 बजे के बाद कार्य बंद रहेगा। यदि कोई श्रमिक समूह सुबह के समय से पहले कार्य शुरू करना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कार्य समापन दोपहर 1 बजे तक अनिवार्य होगा।
मुख्य कार्यकारीअधिकारी ने सभी विकास अधिकारियों, पंचायत समितियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस समय-सारणी का सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। साथ ही, कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए पेयजल और छाया की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।