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कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत समिति गठन करने के निर्देश

सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत क्रियान्वयन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की अनुपालना में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक आन्तरिक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जिले के समस्त सरकारी एवं निजी संस्थानों (जहां कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं।) के कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है।
उक्त अधिनियम का उल्लंघन पर अधिकतम पचास हजार रूपये की शास्ति का प्रावधान है। यदि आपके संस्थान, कार्यालय की आंतरिक समिति 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो अधिनियम के अनुसार समिति का पुर्नगठन करवाया जावे। आंतरिक समिति के अध्यक्ष, सदस्य में से किसी अधिकारी, कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाने पर उसके स्थान पर नवीन मनोनयन किया जावे। इस संबंध में पूर्व में भी समिति गठन के लिए 20 मार्च 2025 को आम-सूचना जारी की जा चुकी है।