सीकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं के लिए बड़ा सहारा बन रही है।
अब तक का प्रभाव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अप्रैल 2025 तक 7107.87 लाख रुपए व्यय कर 19,241 बालिकाओं को योजना का लाभ पहुंचाया है। हाल ही में राज्य सरकार ने आवेदन की समयसीमा को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है।
योजना का प्रावधान
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की 18+ आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31,000।
- शेष वर्गों के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विधवा महिला, विशेष योग्यजन की कन्या, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्या, महिला खिलाड़ी के विवाह पर ₹21,000।
- 10वीं पास कन्या को विवाह पर ₹10,000 प्रोत्साहन राशि।
- स्नातक पास कन्या को ₹20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन।
इतिहास और विकास
यह योजना सबसे पहले 1997-98 में शुरू हुई थी। बाद में 2005 में सहयोग योजना और 2016-17 में सहयोग एवं उपहार योजना के रूप में एकीकृत की गई। 2020 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नाम से जाना जाने लगा।
योजना की पात्रता
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
- शेष सभी वर्गों के बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार
- विधवा महिला की पुत्री, विशेष योग्यजन की कन्या, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्या, अनाथ कन्या, महिला खिलाड़ी स्वयं के विवाह पर
- अधिकतम दो कन्याओं को एक परिवार में योजना का लाभ।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं/स्नातक), बैंक खाता विवरण
- बीपीएल प्रमाण पत्र, विधवा/अनाथ/विकलांग प्रमाण पत्र
- पालनहार योजना का प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र इत्यादि।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
एसजेएमएस की वेबसाइट पर लॉगइन करें।
एसएसओ पंजीकरण के लिए जनआधार नंबर डालें।
ओटीपी सत्यापन कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
योजना की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है।
योजना का महत्व
राज्य सरकार का यह कदम समाज की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।