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श्रीमाधोपुर, 12 दिसंबर 2017 की रात को खंडेला के दायरा गांव के एक घर से आधा दर्जन बकरें चुराने के एक आरोपी को श्रीमाधोपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर साढे 7 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नीमकाथाना के नयाबास गांव निवासी हजारीलाल मीणा पुत्र नारायणलाल है। सहायक अभियोजन अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि दायरा निवासी परिवादी अयूब कुरैशी ने साल 2017 में खंडेला पुलिस थाने में बकरें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साल 2018 में चालान पेश किया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।
