सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर प्रियंका ख्यालिया त्कालीन अवकाश आरक्षित पटवारी तहसील दांतारामगढ़ द्वारा अपने कर्तव्य से लम्बे समय तक स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 14 व राजस्थान सेवा नियम 86 के तहत एतद् द्वारा तत्काल राज्य सेवा से पृथक किया है।
उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में आरोपी पटवारी द्वारा लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के आदेशों के तहत 13 अगस्त 2021 द्वारा पटवार मण्डल सिंहासन तहसील सीकर से अवकाश आरक्षित पटवारी तहसील दांतारामगढ़ के पद पर स्थानान्तरण किया गया। इस स्थानान्तरण आदेशों की पालना में लम्बे समय से आरोपी पटवारी की अनुपस्थिति की वजह से तहसीलदार सीकर ने अपने आदेशों में 18 अगस्त 2021 द्वारा जरिये डाक कार्यमुक्त कर आगामी उपस्थिति तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये थे। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा 3 फरवरी 2022, 2013-18, 11 जुलाई 2022, 2477—80 एवं 25 अगस्त 2022 द्वारा बार-बार नोटिस दिये जाने के बावजूद कार्मिक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुई ना ही लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी आरोपी द्वारा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की दुहाई के अलावा अपनी लगातार अनुपस्थिति का कोई ठोस कारण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही।
प्रमाणित होता है कि आरोपी पटवारी की राजकीय सेवा में कोई रूचि नहीं है एवं स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित रहकर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। जिसे अब आगे राजकीय सेवा में रखा जाना जनहित में उचित नहीं समझा जाता है। प्रियंका ख्यालिया तत्कालीन अवकाश आरक्षित पटवारी, तहसील दांतारामगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल ढांढण तहसील रामगढ शेखावाटी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 14 व राजस्थान सेवा नियम 86 के तहत एतद् द्वारा तत्काल राज्य सेवा से पृथक किया जाता है। अनुपस्थिति अवधि का कोई सेवा परिलाभ देय नहीं होगा।