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सीकर में कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई: 25+ दुकानों पर चालान 

सीकर में कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई: 25+ दुकानों पर चालान
सीकर में कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई: 25+ दुकानों पर चालान

सीकर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत सोमवार को सीकर शहर में विशेष अभियान चलाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अशोक महरिया के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया, जिसमें बस डिपो, पिपराली रोड, बजाज रोड और जनाना अस्पताल के आसपास स्थित 25 से अधिक दुकानों की जांच की गई। जिन दुकानदारों ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

किन नियमों का हुआ उल्लंघन?

  • धारा 6(a) का उल्लंघन: कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचें” का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था।
  • तंबाकू उत्पादों का खुलेआम प्रदर्शन: COTPA के नियमों के अनुसार, दुकानों पर तंबाकू उत्पादों को सीधे दिखाकर नहीं रखा जा सकता।
  • नाबालिगों को तंबाकू बेचना: कुछ दुकानदारों पर यह आरोप भी लगे कि वे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट व गुटखा बेच रहे थे।

चिकित्सा विभाग की चेतावनी

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Dy. CMHO) डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों को कम करना है। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि:

  1. अपनी दुकान पर चेतावनी बोर्ड अवश्य लगाएं।
  2. 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद न बेचें।
  3. तंबाकू उत्पादों को खुलेआम प्रदर्शित न करें।

अगली कार्रवाई क्या होगी?

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। यदि कोई दुकानदार बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीकर में चिकित्सा विभाग की यह कार्रवाई साबित करती है कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह अभियान न केवल दुकानदारों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम जनता को भी तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करता है