जिले के समस्त नगरीय निकायों (नगरपरिषद, नगरपालिका) के समस्त वार्डों का होगा परिसीमन
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नगरपरिषद्, नगर पालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले के समस्त नगरीय निकायों (नगरपरिषद, नगरपालिका) के समस्त वार्डों का परिसीमन होना है। वार्डों के परिसीमन उपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना की पालना में जिले के समस्त नगरीय निकायों के समस्त वाडों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनके सीमांकन का वार्डवार विवरण कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर, संबधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, संबधित नगरीय निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर ने बताया कि आदिनांक को जिले के समस्त नगरीय निकाय (नगरपरिषद, नगरपालिका) के वार्डो। का प्रारूप प्रकाशन किया गया है तथा नवगठित वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमन से संबधित किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 17 अप्रेल 2025 तक इस कार्यालय, कार्यालय संबधित उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय संबधित नगरीय निकाय के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।।