सीकर जिले में वार्ड परिसीमन को मिली स्वीकृति
सीकर, सीकर जिले के समस्त नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन के प्रस्तावों को अब सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने दी।
स्वायत्त शासन विभाग ने किया राजपत्र में प्रकाशन
रतन कुमार ने बताया कि ये सभी परिसीमन प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं।
इस निर्णय के साथ अब सभी नगर निकायों के वर्तमान वार्डों का ढांचा बदल जाएगा और नए परिसीमन के अनुसार चुनाव व प्रशासनिक कार्य होंगे।
निर्देश जारी – सभी कार्यालयों में सूचना चस्पा की जाएगी
अधिकारी ने निर्देश दिए कि:
- राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप की प्रति सभी नगर निकायों, तहसील कार्यालयों व अन्य सरकारी दफ्तरों में चस्पा की जाए।
- इसे नोटिस बोर्डों पर भी स्पष्ट रूप से लगाया जाए।
- इस विषय में अधिकतम प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को नवीन वार्ड सीमांकन की जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके।
वार्ड परिसीमन क्यों है जरूरी?
वार्डों का पुनर्गठन जनसंख्या संतुलन, क्षेत्रफल और स्थानीय प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। इससे:
- प्रशासनिक सुविधा बढ़ती है
- विकास कार्यों का संतुलन होता है
- चुनावों में पारदर्शिता आती है