झुंझुनूं स्कूल से जारी फर्जी प्रमाण पत्र से हासिल की थी नौकरी, अब FIR दर्ज
जयपुर/झुंझुनू। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
जयपुर आगार में कार्यरत चालक सतवीर सिंह को निगम ने सेवा से बर्खास्त करते हुए अब पुलिस में FIR दर्ज कराई है।
फर्जी टीसी से मिली थी नौकरी
आरोप है कि सतवीर सिंह ने फर्जी आठवीं कक्षा की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लगाकर 1993 में चालक पद पर नियुक्ति ली थी।
जांच में पता चला कि झुंझुनूं के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौंथली से जारी बताई गई यह टीसी असली नहीं थी।
विद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिस SR नंबर 1071 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह दरअसल प्रभाती लाल शर्मा नामक छात्र के नाम दर्ज है, न कि सतवीर सिंह के।
जांच और कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद निगम ने सतवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की।
मुख्य प्रबंधक जयपुर आगार ने 23 जनवरी 2023 को आरोप पत्र जारी किया।
सेवानिवृत्त RAS अधिकारी हनुमान सिंह गुर्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
सतवीर सिंह को कई बार जवाब देने के अवसर दिए गए, लेकिन वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका।
हाईकोर्ट में चुनौती, लेकिन मामला खारिज
सतवीर सिंह ने इस कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर में चुनौती दी थी।
हालांकि 26 अप्रैल 2023 को अदालत ने केवल जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।
बाद में 20 सितंबर 2025 को केस गैर-प्रवर्तन के आधार पर खारिज कर दिया गया, जिससे निगम को कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
व्यक्तिगत सुनवाई में भी गैरहाजिर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने उसे एक और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया,
लेकिन सतवीर न तो नोटिस लेने आया, न ही सुनवाई में उपस्थित हुआ।
खुद FIR में कबूला फर्जीवाड़ा
जांच में यह भी सामने आया कि सतवीर सिंह ने 8 जनवरी 2022 को थाना गुढ़ा (झुंझुनूं) में दर्ज अपनी FIR में खुद लिखा था—
“मेरे नाम की अंकतालिका व टीसी फर्जी और बोगस है।”
यह बयान उसकी स्वेच्छा से दिया गया था।
बर्खास्तगी और अब FIR दर्ज
मुख्य प्रबंधक, जयपुर आगार ने 29 सितंबर 2025 को जारी आदेश में
सतवीर सिंह की नियुक्ति को ‘शुरू से ही अमान्य’ (ab initio void) घोषित करते हुए
उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।
इसके बाद 14 अक्टूबर 2025 को थाना विधायकपुरी, जयपुर में
FIR दर्ज कराई गई। आरोपों के आधार पर सतवीर सिंह पर
IPC की धारा 420, 406, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट की निगम के प्रतिनिधि बाबूलाल निवासी बुनकर कॉलोनी, झोटवाड़ा ने दी। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू