कोर्ट ने मासूम बेटी की हत्या के दोषी पिता को 7 साल की सुनाई सजा
झुंझुनूं कोर्ट का बड़ा फैसला, मासूम की हत्या पर सख्त सजा
झुंझुनूं झुंझुनूं जिला एवं सेशन कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गिरधरपुरा निवासी कैलाशचंद्र को 7 साल की सजा सुनाई है।
मामला: पिता ने ली 15 महीने की बेटी की जान
यह मामला 26 मार्च 2023 का है, जब कैरू निवासी विजयपाल ने नवलगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी भांजी कविता अपनी 15 माह की बेटी ओजस्वी के साथ उनके घर आई हुई थी।
इसी दिन सुबह कविता का पति कैलाशचंद्र, उसका भाई और एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे। परिवारिक विवाद के चलते उन्होंने कविता के साथ मारपीट शुरू कर दी और इसी दौरान कैलाश ने मासूम ओजस्वी को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कोर्ट की कार्रवाई और सख्त टिप्पणी
पुलिस जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने सरकार की ओर से पैरवी की और 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही 37 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने कैलाशचंद्र को दोषी मानते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में 7 साल की सजा सुनाई।
स्थानीय प्रतिक्रिया
इस फैसले से झुंझुनूं क्षेत्र में कानूनी जागरूकता और न्याय प्रणाली पर विश्वास और मजबूत हुआ है। यह घटना पूरे शेखावाटी में चर्चा का विषय बनी हुई है।