जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सुनाया फैसला
झुंझुनूं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने मझाऊ निवासी जयपाल सिंह को जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 2021 का
मामला 28 जून 2021 का है। मझाऊ निवासी मोहनलाल ने गुढ़ागौड़जी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आंधी में बिजली का पोल टूट जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी नया पोल लगाने आए थे।
तभी पड़ोसी जयपाल सिंह, पुत्र बनवारीलाल, ने पोल लगाने का विरोध किया। इस दौरान मोहनलाल के पुत्र मनोज कुमार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जयपाल सिंह ने लोहे की सरिये से मनोज के सिर पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया।
घायल का इलाज और पुलिस कार्यवाही
गंभीर घायल मनोज को पहले गुढ़ागौड़जी अस्पताल और बाद में सीकर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट में पेश हुए सबूत
लोक अभियोजक रामावतार ढ़ाका ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 20 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए। कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
फैसला
न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी जयपाल सिंह को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया।