बिना पहचान पत्र के कमरा किराये पर देकर अपराध में की मदद
झुंझुनूं। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में झुंझुनूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध में सहयोग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुख्य आरोपी को बिना आईडी जांचे मकान/कमरा किराये पर उपलब्ध कराया, जिससे अपराध को अंजाम देने में मदद मिली।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई
यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत (RPS) के मार्गदर्शन एवं वृत्ताधिकारी झुंझुनूं शहर गोपाल सिंह ढाका (RPS) के सुपरविजन में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, पीड़िता द्वारा पुलिस थाना सदर झुंझुनूं में दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी द्वारा एक गेस्ट हाउस/मकान में कमरा किराये पर लेकर अपराध किया गया, जिसमें मकान मालिक/संचालक ने बिना पहचान पत्र (ID) के कमरा उपलब्ध कराया।
सहयोगी आरोपी गिरफ्तार
जांच के उल्लेखनीय बिंदुओं के आधार पर पुलिस ने कैप्टन सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने न केवल मुख्य आरोपी को बिना आईडी कमरा दिया, बल्कि नाबालिग बालिका की पहचान भी सत्यापित नहीं की, जिससे अपराध में सीधा सहयोग सिद्ध हुआ।
इन धाराओं में कार्रवाई
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ—
- बीएनएस 2023 की धारा 70(2)
- पोक्सो एक्ट 2012 (संशोधन 2019) की धारा 3/4 सहपठित 16/17
- एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v)
के तहत मामला दर्ज कर 20 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी है।
होटल-धर्मशाला संचालकों को चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, स्पा सेंटर या अन्य ठहराव स्थलों द्वारा यदि इस प्रकार का सहयोग पाया गया, तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना आईडी सत्यापन कमरा देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा।