दरगाह की वक्फ भूमि पर बने पक्के अवैध निर्माण ढहाए, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई
झुंझुनूं, शहर के कमरुद्दीन शाह दरगाह क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए पक्के निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। यह कार्रवाई झुंझुनूं के तहसीलदार महेंद्र मूंड के नेतृत्व में की गई, जिसमें कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों की पुलिस व प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।
हाईकोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड की अपील
तहसीलदार महेंद्र मूंड ने बताया कि यह भूमि कमरुद्दीन शाह दरगाह के नाम पर दर्ज खातेदारी भूमि है, जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है।
- वक्फ बोर्ड की ओर से जिला कलेक्टर को आदेश पालन हेतु पत्र भेजा गया था।
- राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के तहत 339 लोगों को पहले नोटिस जारी किए गए थे।
जहां लोग नहीं रह रहे, उन्हीं निर्माणों पर चला बुलडोजर
तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर लोग निवास नहीं कर रहे थे, वहां ही कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में अदालत से अनुमति मिली, तो बसासत वाली भूमि पर भी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
स्थानीय लोगों का विरोध और आरोप
कार्रवाई के दौरान वहां रहवासी लोगों ने विरोध जताया और आरोप लगाए कि –
- उन्होंने यह जमीन दरगाह प्रबंधन से खरीदी है।
- क्षेत्र में गरीब लोग रह रहे हैं, जिन पर सीधा बुलडोजर चलाना अन्यायपूर्ण है।
प्रशासनिक ढिलाई पर भी सवाल
स्थानीय निवासियों ने यह भी सवाल उठाए कि –
- जब ये अवैध निर्माण शुरू हुए थे, तब प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई।
- समय-समय पर शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई सख्ती नहीं हुई।
- इसी लापरवाही के कारण झुंझुनूं शहर में अतिक्रमण फल-फूल रहा है।