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Video News – कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को दस हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दंडित

चूरू, तारानगर न्यायालय ने दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने सुनाया।

यह था मामला

भालेरी थाना क्षेत्र के कोहीणा गांव निवासी जयसिंह पुत्र भगवानसिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण) और धारा 376(2) (दुष्कर्म) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

यह कहा अभियोजन ने

अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए ₹10,000 के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है।

“अगर आरोपी अर्थदंड जमा नहीं कराता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।”
– पंकज कुमार स्वामी, अपर लोक अभियोजक