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ईवीएम एफएलसी कार्य में सहयोग न देने और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई
सीकर। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि भू-अभिलेख निरीक्षक किरण चौधरी को ईवीएम फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) कार्य में लापरवाही और अभद्र व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है।
एफएलसी कार्य में लापरवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किरण चौधरी को 10 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाया गया। 14 मार्च को जब वे एफएलसी स्थल श्री कल्याण राजकीय बालिका महाविद्यालय, सीकर में उपस्थित हुईं, तब भी उन्होंने कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और ईवीएम प्रकोष्ठ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
इस आचरण के कारण राष्ट्रीय महत्व के एफएलसी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया।
निलंबन और प्रशासनिक आदेश
- निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी, रामगढ़ शेखावाटी निर्धारित किया गया।
- निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
- कार्रवाई राजस्थान असैनिक सेवाएँ नियम, 1958 और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई।
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ईवीएम और निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार कड़े अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
