EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। संगठन ने पीएफ अकाउंट में जमा फंड की निकासी को आसान बना दिया है। 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए संगठन ने कहा है कि अब वह बिना किसी समस्या के खाते में तय न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर बाकी बची पूरी राशि निकाल सकेंगे।
केंद्रीय निकासी बोर्ड के द्वारा निकासी की नई लिमिट को भी मंजूरी दी गई है। EPFO के नए नियमों के अनुसार आपको हर हाल में 25% बैलेंस हर हाल में रखना होगा। यानी कि बाकी बचे 75% राशि को कर्मचारी पूरा निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी भी तरह का कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। 7 करोड़ से अधिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है।
जानिए क्या-क्या हुआ बदलाव
CBT के द्वारा पीएफ की आंशिक निकासी से जुड़े 13 जटिल नियमों को अब एक ही नियमों में समाहित किया गया है इसे तीन नियमों में वर्गीकृत किया गया है।
सरकार के द्वारा निकासी की सीमा बढ़ाई गई है। पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी की स्थिति में पांच बार आंशिक निकासी हो सकती है। दोनों के लिए केवल तीन बार तक की अनुमति है। सभी न्यूनतम निकासी की डेडलाइन को बढ़ाकर 12 महीना कर दिया गया है।
कैसे निकालें पीएफ का पैसा ?
UAN और पासवर्ड के साथ ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें.‘ऑनलाइन सेवाए’
> ‘क्लेम’ पर जाएंविवरण वेरिफाई करें (नाम, जन्मतिथि, पैन, आधार, आदि)‘
ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें
‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें
निकासी का कारण चुनें, पता और राशि दर्ज करें
अस्वीकरण पर टिक करें, आधार ओटीपी प्राप्त करें और वेरिफाई करें, सबमिट करें.