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रेंट पर घर लेते समय इन नियमों का रखें विशेष ध्यान, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

Rent Rules: जब भी हम बाहर नौकरी करने या पढ़ाई करने जाते हैं तो रेंट पर कमरा या घर जरूर लेते हैं। कहीं ऐसे लोग हैं जो रेंट पर घर लेते समय जल्दी बाजी कर लेते हैं ऐसे में उन्हें मुश्किलों में फंसना पड़ता है।

रेंट को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा कई नियम बनाया गया है जिसके बारे में आपको हर हाल में जानना चाहिए। केंद्र सरकार के नए रेंट के नियमों के बारे में आपको जानना चाहिए ताकि बाद में आपकी परेशानियां नहीं बढ़ सके।

किराया कब और कितना बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। किसी भी तरह का विवाद ना हो इसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर लिया। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करें ताकि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और तेज हो सके।

रेंट एग्रीमेंट अब डिजिटल स्टंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वह 60 दिनों के भीतर हर आदमी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। भारत की किसी भी राज्य में अब हाथ से लिखो कार या साधारण स्टांप पेपर वाले एग्रीमेंट मान्य नहीं होंगे।


केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना है और अवैध बेदखली को रोकना है। अगर कोई ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करता है तो उसे पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं ले सकते हैं वही कमर्शियल प्रॉपर्टी में यह सीमा 6 महीने की की गई है। किराया साल में एक बार बढ़ सकता है और मकान मालिक को बढ़ोतरी से कम से कम 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। अचानक से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है।