RBI Bank Rules: सरकारी बैंक के कस्टमर के लिए आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। एक नवंबर 2025 से बैंकों के नियम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 2025 से जमा खातों, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स ओर सेफ्टी लॉकर्स के नियम में कई बदलाव किए जाएंगे। इसको 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था। नए नियम को लागू करने का मकसद बैंकिंग सिस्टम में एकरूपता लाना है और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान बनाना है।
अब बैंक में जोड़ पाएंगे 4 नॉमिनी
अब कस्टमर अपने अकाउंट में एक साथ चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे। अगर अकाउंट धारक की मौत हो जाती है तो चारों नॉमिनी को समान हिस्सेदारी दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अकाउंट होल्डर के पैसों को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी।
पसंद के हिसाब से जोड़ पाएंगे नॉमिनी का नाम
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दिया है कि यह प्रक्रिया डिपॉजिट क्लेम को काफी आसान बना देगी। नॉमिनी कैंसिल होने या नाम बदलना इससे आसान हो जाएगा। इस बदलाव से कस्टमर को ज्यादा आसानी होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा जानकारी दिया गया है कि इस नियम को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि बैंकिंग नियम और मॉडर्न बनाया जा सके और बैंकिंग से जुड़े कामों में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।