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रेलयात्रा के दौरान भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां,वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना, लग जाएगी हथकड़ी

Indian Railway rules: भारत में हर दिन करोडो की संख्या में लोग रेल यात्रा करते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सुरक्षित यात्रा के लिए कई नियम बनाए हैं जिसका पालन हर यात्री को करना होता है।रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसे तोड़ने पर सीधा जेल हो जाता है और जुर्माना भी देना पड़ता है।

रेलवे ने चेतावनी जारी की है की ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे के नियमों का हर हाल में पालन करने वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।तो आइये जानते हैं ट्रेन में सफर के दौरान किन गलतियों को नहीं करना चाहिए।

बिना इमरजेंसी ट्रेन की चेन खींचना

रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के अनुसार बिना वजह चेन पुलिंग करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इससे ट्रेन की सुरक्षा टाइमिंग और संचालन तीनों प्रभावित होती है। आप अगर यह गलती करते हैं तो आपको 1 साल की जेल हो जाएगी इसके साथ आपको जुर्माना भी देना होगा।

इलेक्ट्रिक केतली हीटर या इंडक्शन रॉड का इस्तेमाल करना

आप अगर ट्रेन में सफर के दौरान इलेक्ट्रिक केतली या हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 और 165 के अंतर्गत यह कानूनी अपराध माना जाता है। इसके तहत आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी।

चलती ट्रेन में चढ़ना या उतरना

चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरना रेलवे एक्ट के सेक्शन 156 के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाता है और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल या ₹1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है।

ट्रेन में धूम्रपान करना

ट्रेन में सफर के दौरान अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको जेल की सजा हो सकती है और यह गलती अगर आप बार-बार करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नशे की हालत में ट्रेन में उपद्रव करना

ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करना या किसी से झगड़ा करना अपराध माना जाता है और अगर आप यह गलती करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।