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क्या दिवाली के अवसर पर ट्रेन में पटाखे-फुलझड़ी लेकर कर सकते हैं सफर? जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम

Indian Railway Rules: 20 अक्टूबर को देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग घर जाते हैं। लोग जब भी अपने घर जाते हैं तो भर भर कर गिफ्ट ले जाते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन में पटाखा फुलझड़ी लेकर सफर किया जा सकता है। तो आईए जानते हैं क्या कहता है रेलवे का नियम…

क्या कहता है रेलवे का नियम

इंडियन रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। ज्वलनशील पदार्थों में विस्फोट हो सकता है। आप ट्रेन में दिवाली के अवसर पर फुलझड़ी अनार या कोई ज्वलनशील पटाखा लेकर नहीं जा सकते हैं।

ट्रेन में अगर किसी चिंगारी से पटाखे में विस्फोट होता है तो पूरी ट्रेन में आग लग सकती है और यात्रियों के जान को खतरा हो सकता है। इसलिए दिवाली के मौके पर रेलवे विभाग ट्रेनों में यात्रियों से पटाखा लेकर नहीं जाने की विशेष अपील कर रहा है।

ट्रेनों में जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति पटाखा या फुलझड़ी लेकर नहीं जाए। रेलवे नें विशेष तौर पर RPF के जवानों को जांच अभियान में लगाया है।

पटाखे के साथ पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना

आप अगर ट्रेन में पटाखा लेकर चलते पकड़े गए तो आपके ऊपर रेलवे के कानून की धारा 164 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और ₹1000 का जुर्माना लगेगा या फिर 3 साल तक का जेल हो सकता है। कई परिस्थितियों में तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा।