DGCA New Rule: हवाई जहाज के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब हवाई जहाज की यात्री 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना टिकट कैंसिल कर पाएंगे। DGCA जल्द ही अपने नियमों में बदलाव करने वाला है।
नागरिक उदयन महानिदेशालय ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि धन वापसी प्रक्रिया 21 दिन के भीतर पूरी हो जाए। नियामक ने हवाई टिकटों की धन वापसी से संबंधित प्रस्तावो में आवश्यक बदलाव प्रस्तावित करते हुए कहा कि’ यह बदलाव यात्रियों के सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए किया जा रहा है।’
CAR के मसौदे के अनुसार जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है तो बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर यात्री द्वारा त्रुटि बताए जाने पर एयरलाइन इस व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। अब कोई व्यक्ति अपना टिकट कैंसिल करना चाहेगा तो आसानी से टिकट कैंसिल कर पाएगा। उसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा और उसके पैसे भी पूरे मिल जाएंगे।