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सरकार ने बदल दिया NPS का नियम अब 80% तक निकाल सकेंगे राशि, दिसंबर में लागू होगा नया नियम

NPS New Rule: PFRDA के द्वारा NPS में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट फंड का 80% रुपए निकाल सकते हैं।एन्‍युटी खरीदने के लिए 20 फीसदी राशि छोड़ सकते हैं। PFRDA के द्वारा जारी किया गया यह नया नियम दिसंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा।

अभी कोई प्राइवेट सेक्‍टर का कर्मचारी रिटायर्ड होता है और वह NPS सब्‍सक्राइबर है, तो 80 परसेंट एक मुस्त से आराम से निकल सकता है। 20% तक की राशि एन्‍युटी के माध्‍यम से खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगा।

यह नया नियम ऑल सिटिजन मॉडल और Corporate NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। आपको बता दे यह गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद एक बड़ा सेविंग का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए अनन्युटी खरीदने में चला जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

पहले कर्मचारियों को बचत का 40% हिस्सा अनन्युटी में खर्च करना पड़ता था और इसी आधार पर पेंशन भी मिलता था। लेकिन अब इसको घटाकर 20% कर दिया गया है। अब पेंशन पहले के तुलना में काफी कम हो जाएगा हालांकि इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलने वाला है।