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सिगरेट तंबाकू और पान मसाले का शौक अब पड़ेगा महंगा, 1 फरवरी से लागू होगा नया नियम, कीमतों में भी होगी उछाल

Cigarette Tobacco Tax Hike: सिगरेट कंपनियों को नए साल में बड़ा झटका लगने वाला है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, बीड़ी पान मसाला पर नया TAX लगाया जाएगा।अब सिगरेट बीड़ी पान मसाला आदि पर 40% GST लगाया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

तंबाकू और पान मसाला पर नया Tax जीएसटी रेट के अलावा होंगे। यह उसे कंपनसेशन सेस के जगह लगाया जाएगा जो अभी ऐसे नुकसानदायक चीजों पर लगाया जा रहा है।

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 फरवरी से पान मसाला तंबाकू सिगरेट और ऐसे चीजों पर 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगा वहीं बीड़ी पर 18 परसेंट GST लगेगा। पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगाया जाएगा। वहीं अन्य तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी।

दिसंबर में ही सरकार ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। इसमें पान मसाला बनाने पर नए हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की अनुमति मिली थी। 1 फरवरी से नया टैक्स लगा दिया जाएगा जिससे इन प्रॉडक्ट्स के रेट में सीधा उछाल होगा।

वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन (WHO) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिगरेट का खपत लगातार बढ़ता जा रहा है वही तंबाकू खाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सस्ता होने की वजह से बड़े पैमाने पर लोग इसका सेवन करते हैं और इसे जान को खतरा भी हो सकता है। सरकार के द्वारा नया टैक्स लगाने के बाद सिगरेट पान मसाला गुटका आदि के रेट में 20 से 30 परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी।