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Churu News – मिलावटी खाद्य पर 2.55 लाख जुर्माना, 4 केस कोर्ट में

Churu food safety team fines shops for selling adulterated products

चूरू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरू ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 प्रकरणों का निस्तारण कर ₹2.55 लाख का जुर्माना लगाया है।

नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि सभी प्रकरणों का निपटारा न्यायालय द्वारा किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया ने जुर्माने की जानकारी देते हुए बताया:

  • बाबा पनीर भंडार, राजगढ़ – ₹25,000 × 2
  • स्वामी मिष्ठान भंडार, भालेरी – ₹15,000
  • गणपति ट्रेडिंग कंपनी, सरदारशहर – ₹5,000
  • रविन्द्र कुमार लज्जेराम चाहर, लुहारू – ₹20,000
  • दीपक कुमार हजारीमल – ₹80,000
  • सारण डेयरी फार्म, चूरू – ₹5,000
  • शाहिन होटल, रतनगढ़ – ₹30,000
  • भवानी मावा भंडार, चूरू – ₹30,000
  • सारण डेयरी, चूरू – ₹5,000

चार नए प्रकरण अदालत में पेश
मिलावट की पुष्टि के बाद 4 नए प्रकरण न्यायालय में दायर किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • बालाजी उद्योग, राजलदेसर
  • राधारानी मार्ट, सरदारशहर
  • सतवीर कचैरी, राजगढ़
  • वीर तेजा मावा भंडार, गोगासर

स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता जारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की मिलावट पर वार मुहिम जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य उपलब्धता हमारी प्राथमिकता है,” – डॉ. मनोज शर्मा