चूरू, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जरूरतमंद, असहाय और अल्पआय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही है।
इसमें दुर्घटना से मृत्यु या स्थाई अपंगता होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
शामिल दुर्घटनाओं की सूची
इस योजना में आठ प्रमुख प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है, जैसे –
- रेल, सड़क और वायु दुर्घटनाएं
- ऊँचाई से गिरना या किसी वस्तु का गिरना
- मकान गिरना
- थ्रेशर, कुट्टी, आरा मशीन या ग्राइंडर से दुर्घटना
- बिजली का झटका
- डूबना
- आग से जलना
- रसायनों के छिड़काव से चोट
दावा प्रक्रिया
लाभार्थी एमएडीबीवाई पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
अब एसआईपीएफ जिला कार्यालय, चूरू को सहायता केन्द्र बना दिया गया है, जहाँ से हर लाभार्थी को सीधे मदद मिलेगी।
मध्यस्थों से बचें
सहायक निदेशक भंवरलाल जल ने बताया कि जानकारी के अभाव में लोग कई बार मध्यस्थों के चक्कर में फंस जाते हैं और उनसे खाली चेक या राशि मांगी जाती है।
उन्होंने कहा –
लाभार्थी बिना किसी मध्यस्थ के सीधे योजना में दावा प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया आसान और पूरी तरह ऑनलाइन है।
अपील और संपर्क
सेंट्रल हेल्पलाइन: 18001806268
लाभार्थी अपनी पॉलिसी समय पर नवीनीकृत करें।
परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण जनाधार में अवश्य करवाएं।
किसी भी समस्या पर संपर्क करें:
जिला हेल्पलाइन: 7725922267