चूरू,खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों के लिए 31 अगस्त, 2025 तक का समय दिया गया है ताकि वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवा सकें। यदि इस समयावधि में अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाते हैं तो रसद विभाग द्वारा उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी अंशु तिवाड़ी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘गिव अप अभियान’ की अवधि को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें स्वयं योजना से नाम हटवाने का मौका दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अब तक 6449 परिवारों के 27730 लाभार्थी स्वेच्छा से योजना से नाम हटवा चुके हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। इससे वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
नई प्रविष्टियों को लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं।
तिवाड़ी ने बताया कि 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़वाने हेतु पोर्टल खोला गया था। अब तक 37522 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19489 को स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष आवेदनों की जांच और निस्तारण प्रक्रिया जारी है।