बीदासर थाना क्षेत्र के 2024 मामले में आरोपी दोषी करार
चूरू से न्यायिक कार्रवाई की बड़ी खबर
चूरू जिले की POCSO कोर्ट द्वितीय ने नाबालिग के अपहरण और यौन अपराध के एक गंभीर मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
बीदासर थाना क्षेत्र का मामला
यह मामला बीदासर पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2024 में यह प्रकरण दर्ज किया गया था। पीड़ित बच्ची की उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण मामले को गंभीर श्रेणी में रखा गया।
कैसे दर्ज हुआ था मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने बताया कि
15 सितंबर 2024 को परिजन द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि 14 वर्षीय नाबालिग को घर से बहला-फुसलाकर अगवा किया गया।
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की।
पुलिस जांच और कोर्ट प्रक्रिया
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से:
- 15 गवाह
- 20 दस्तावेजी साक्ष्य
को अदालत में प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट का फैसला
मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद POCSO कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष का पक्ष
नाबालिग से जुड़े अपराधों में कानून बेहद सख्त है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ा फैसला सुनाया है।
— हेमसिंह शेखावत, विशिष्ट लोक अभियोजक