मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
चूरू, राजस्थान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर “मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक के उद्यम ऋण पर अधिकतम ₹15 लाख तक का अनुदान मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
राज्य की महिलाएं अपने व्यवसायों की शुरुआत या विस्तार कर सकें, इसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देने जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उनके आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।
कितनी मिलेगी वित्तीय सहायता?
- व्यक्तिगत महिला/महिला फर्म को:
₹50 लाख तक का ऋण - महिला समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) को:
₹1 करोड़ तक का ऋण - अनुदान राशि:
- सामान्य श्रेणी की महिलाओं को ऋण व अंशदान पर कुल 25% तक
- SC/ST, विधवा, हिंसा पीड़िता, परित्यक्ता, दिव्यांग महिलाओं को 30% तक
- अधिकतम अनुदान सीमा ₹15 लाख निर्धारित
ये संस्थान देंगे ऋण
राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SIDBI, राजस्थान वित्त निगम और केन्द्रीय सहकारी बैंक योजना में भागीदार ऋणदात्री संस्थान होंगे।
पात्रता की मुख्य शर्तें
- महिला की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
- महिला राजस्थान की मूल निवासी हो
- फर्म/कंपनी में 75% या अधिक हिस्सेदारी महिलाओं के नाम हो
- पिछले 5 वर्षों में परिवार के किसी सदस्य को कोई अन्य सरकारी अनुदान योजना का लाभ न मिला हो
- बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
- आवेदन केवल SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जा सकता है
आवेदन कैसे करें?
- SSO ID से लॉगिन करें
- Industries Department सेक्शन में जाएं
- “नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना” चुनें
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन सबमिट करें