चूरू – जिले की विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट-2 ने गुरुवार को नाबालिग से गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जो रतनगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
घटना का पूरा विवरण
नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा को पिता के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर बाइक पर ले जाया गया था। चारों आरोपियों ने उसे पड़िहारा हवाई पट्टी के बीहड़ क्षेत्र में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
कोर्ट की सुनवाई और सबूत
विशिष्ट न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 22 गवाहों के बयान, 94 दस्तावेजी सबूत, और डीएनए रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया।
दोषियों को मिली सजा
कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को आजन्म कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आया है और समाज में कड़ा संदेश देता है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस सजा को न्याय की जीत बताया है। वहीं, महिला संगठनों ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
निष्कर्ष
चूरू कोर्ट का यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह समाज को यह संदेश भी देता है कि कानून का शिकंजा ऐसे अपराधियों पर कस कर रहेगा।