चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 (संशोधित नियम-2021) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण में पात्र गौशालाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
22 अगस्त तक अपलोड करें आवेदन
पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील मेहरा ने बताया कि आवेदन गोपालन वेब पोर्टल पर 22 अगस्त, 2025 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
जो गौशालाएं समय पर आवेदन नहीं करेंगी, उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।
पात्रता शर्तें
- गौशाला का पंजीकरण 30 मार्च 2024 या इससे पहले होना चाहिए।
- न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश का संधारण जरूरी है।
- लगातार एक वर्ष का संचालन आवश्यक है।
दस्तावेज अपडेट करना अनिवार्य
जिन गौशालाओं ने भूमि दस्तावेज, एसएसओ आईडी, बैंक पासबुक/कैंसिल चेक पोर्टल पर अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें पशुपालन विभाग, चूरू की मदद से पहले अपडेट करवाना होगा।
बैंक पासबुक की कॉपी पर दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर और मोहर होना जरूरी है।
ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे
निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल पर आवेदन अपलोड नहीं होंगे और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।